बिहार : SIR में दावों के लिए समयसीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

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राजद, एआईएमआईएम पहुंचे शीर्ष अदालत

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की उन याचिकाओं पर एक सितंवर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिनमें विहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा वढ़ाने का अनुरोध किया गया है। एसआईआर में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख भी एक सितम्बर है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या वागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वह सोमवार को राजनीतिक दलों के आवेदनों पर सुनवाई करेगी। इससे पहले राजद की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता शोएव आलम ने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने समयसीमा बढाने के लिए आवेदन दायर किए हैं। एआईएमआईएम की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि बड़े पैमाने पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के कारण समय सीमा बढाने की ज़रूरत है। आलम ने पीठ से कहा, दायर किए गए दावों की संख्या तेज़ी से बढ रही है । समय सीमा बढाने की जरूरत है।

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पाशा ने दलील दी कि 22 अगस्त के आदेश से पहले 80,000 दावे दायर किए गए थे, जबकि आदेश के बाद 95,000 दावे दायर किए गए है। पाशा ने कहा, हम अनुरोध करते है कि इन आवेदनों को जल्द से जल्द सूची में शामिल किया जाए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने राहत के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क क्यों नहीं किया। इस पर भूषण ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने विहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बाहर हुए व्यक्तियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने दावे दर्ज कराने की अनुमति देने का 22 अगस्त को निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या वागची की पीठ ने आधार कार्ड संख्या और एसआईआर में स्वीकार्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी ।

शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह विहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण 19 अगस्त तक प्रकाशित करे और पहचान के सबूत के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड पर विचार करे । विहार में 2003 में पहली वार मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था।

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